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चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम रिहाई देने जा रहे हैं
नई दिल्ली, 10 मई 2024 (यूटीएन)। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम रिहाई देने जा रहे हैं. इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जुलाई में सुनवाई की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि केजरीवाल की इस याचिका पर बहस भी अगले हफ्ते खत्म करने की कोशिश करेंगे. ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ से गुजारिश की कि समय खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा जाए. इस पर अदालत ने कहा कि दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा. अंतरिम जमानत देते हुए शर्तों को लेकर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है.
*पंजाब-दिल्ली में चुनाव प्रचार कर पाएंगे केजरीवाल*
दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी. इस केस में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल के वकील ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत देते हुए चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. इस तरह केजरीवाल अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे.
*कब जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल?*
केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा कि अदालत ने बहुत ही छोटा मौखिक आदेश दिया. हमने अभी आदेश नहीं पढ़ा है, उसे जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा. अपने आदेश में अदालत ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दे रही है. आदेश 2 जून तक लागू रहेगा. उन्होंने कहा कि केजरीवाल के जरिए चुनाव प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. जैसे ही आदेश अपलोड हो जाएगा, हम आज ही उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे.
*केजरीवाल के बाहर आने से कैसे होगा फायदा?*
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ऐसे समय पर जेल से बाहर आ रहे हैं, जब दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अभी मतदान होना बाकी है. आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और असम जैसे राज्यों में कुल मिलाकर 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है. आप गुजरात की दो और असम की दो सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जहां केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान ही वोटिंग हो चुकी है. इस तरह अब उसका ध्यान बाकी की 18 सीटों पर है.
ये 18 सीटें उन राज्यों में है, जहां आप काफी ज्यादा मजबूत है. इसमें दिल्ली की चार सीटें और पंजाब की 13 सीटें शामिल हैं. इसके अलावा इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के चलते हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से भी आप मैदान में हैं. इन सभी सीटों पर आने वाले 15 दिनों में वोटिंग होनी है. केजरीवाल के बाहर आने के बाद वह तीनों ही राज्यों में धुंआधार प्रचार करने वाले हैं. वह पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और जाहिर है कि वह जेल में बंद किए जाने के मुद्दे को भी उठाने वाले हैं, जिसका फायदा पार्टी को पहुंचने वाला है.
*चुनावी थीम बदलने की तैयारी*
आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया था कि अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है, तो पार्टी की चुनावी थीम को भी बदल दिया जाएगा. अभी तक पार्टी 'जेल का जवाब वोट से' थीम पर चुनाव लड़ रही थी. केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जहां भी रोड शो किया, वहां इस मुद्दे को खूब जोर-शोर से उठाया. हालांकि, अब केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, इसलिए अब एक नई थीम तैयार की जाएगी, जिसके इर्द-गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा.
*केजरीवाल की रिहाई का स्वागत: कांग्रेस*
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि उनकी पार्टी केजरीवाल को जमानत दिए जाने का स्वागत करती है. उन्होंने हेमंत सोरेन को भी न्याय देने की बात की. पवन खेड़ा ने कहा, "हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं. हमें उम्मीद है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उचित न्याय मिलेगा.
*सिर्फ चुनाव के लिए मिली है जमानत: बीजेपी*
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के लिए जमानत दी गई है. उन्हें 1 जून के बाद वापस जेल जाना होगा.'
*अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की शर्त*
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके सामने एक शर्त रखी है. कोर्ट ने कहा कि हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो आप अधिकारिक काम नहीं करेंगे. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ''हम साफ कर देना चाहते हैं कि अगर आपको (केजरीवाल) अंतरिम जमानत देते हैं तो आप कोई भी अधिकारिक काम नहीं करेंगे.' सुप्रीम कोर्ट की शर्त पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं वचन दे सकता हूं कि वो (केजरीवाल) किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे. सिंघवी की दलील पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल बिना विभाग के सीएम हैं और इनके साइन करने का मतलब नहीं. इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल हर रोज दस फाइल पर साइन करते हैं.
*किसने क्या दलील दी?*
सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव और पंजाब में 1 जून को इलेक्शन है. कोर्ट ने कुछ समय सुनवाई के बाद इस बात को समझा है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है. केजरीवाल पर कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं कि रिहा करना गलत होगा. सिंघवी ने आगे कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है कि जमानत पर बाहर आए व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने दिया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच के दौरान भी केजरीवाल सीएम थे और ऐसे में उन्हें काम से रोकन काफी अपमानजनक होगा.
*जजों ने क्या कहा?*
सिंघवी ने सवाल किया कि इससे क्या जनहित होगा? इसको लेकर जजों ने कहा कि निश्चित रूप से इससे जनहित जुड़ा है. हम इसकी इजाजत नहीं दे सकेंगे. सिंघवी ने कहा कि मतलब ऐसा सीएम जिसको सरकार चलाने का अधिकार नहीं? फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप इसे जैसे भी देखें.
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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